निठारी कांड : आरोपित इंस्पेक्टर ने किया सरेंडर, मिली जमानत
गाजियाबाद : निठारीकांड में मो¨नदर ¨सह से पैसे लेने के आरोपित इंस्पेक्टर वीपी ¨सह ने सीबीआइ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इंस्पेक्टर के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा से जमानत अर्जी पर बहस करने के बारे में पूछा तो उन्होंने अर्जी पर बहस के लिए समय मांग लिया। अदालत ने इंस्पेक्टर को चार दिन की अंतरिम जमानत देते हुए सुनवाई के लिए तारीख लगा दी। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि तत्कालीन सीबीआइ जज रमा जैन की अदालत में निठारी पीड़ितों ने अर्जी लगाई थी कि इंस्पेक्टर वीपी ¨सह द्वारा निठारीकांड के अभियुक्त मो¨नदर ¨सह पंधेर से पैसे लिए जाते हैं। इस अर्जी के खिलाफ वीपी ¨सह ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने राहत देते हुए केस की सुनवाई पर स्टे आदेश दे दिया। सीबीआइ इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान ले लिया। इस मामले में बृहस्पतिवार को इंस्पेक्टर ने सीबीआइ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। --------------
जासं, गाजियाबाद : निठारी कांड में मो¨नदर ¨सह से पैसे लेने के आरोपित इंस्पेक्टर वीपी ¨सह ने सीबीआइ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इंस्पेक्टर के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा से जमानत अर्जी पर बहस करने के बारे में पूछा तो उन्होंने अर्जी पर बहस के लिए समय मांग लिया। अदालत ने इंस्पेक्टर को चार दिन की अंतरिम जमानत देते हुए सुनवाई के लिए तारीख लगा दी। सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि तत्कालीन सीबीआइ जज रमा जैन की अदालत में निठारी पीड़ितों ने अर्जी लगाई थी कि इंस्पेक्टर वीपी ¨सह द्वारा निठारी कांड के अभियुक्त मो¨नदर ¨सह पंधेर से पैसे लिए जाते हैं। इस अर्जी के खिलाफ वीपी ¨सह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने राहत देते हुए केस की सुनवाई पर स्टे आदेश दे दिया। सीबीआइ इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान ले लिया। इस मामले में बृहस्पतिवार को इंस्पेक्टर ने सीबीआइ कोर्ट में सरेंडर कर दिया।