जिले में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू, सभी शिक्षण संस्थान भी बंद
जासं गाजियाबाद जिले में पहले चरण में बृहस्पतिवार रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रोजाना 17
जासं, गाजियाबाद : जिले में पहले चरण में बृहस्पतिवार रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रोजाना 17 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। हालांकि उनको पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आइटी सेक्टर सहित ऐसे संस्थान जहां पर रात की शिफ्ट में कार्य किया जाता है, उनसे जुड़े कर्मचारियों को भी पहचान पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट दी जाएगी। वहीं 17 अप्रैल तक के लिए सभी शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ परीक्षा के आयोजन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े शिक्षण संस्थान ही खुल सकेंगे।
बुधवार रात को वीडिया कांफ्रेंसिग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण के मामलों में कमी लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए थे। इसके बाद बृहस्पतिवार को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने बैठक की और जिले में नाइट कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने अपील की है कि लोग रात में ही नहीं बल्कि दिन के वक्त भी बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें। रात में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए और आपातकाल स्थिति में ही लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। रात्रि कर्फ्यू में इनको मिली है छूट
. भारत सरकार के अधिकारी, कर्मचारी।
. राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी।
. सरकार के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी।
. सार्वजनिक निगम, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी।
. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी सेवाओं से जुड़े लोग।
. सार्वजनिक परिवहन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी (वायुयान, रेलवे, बसें)।
. आपदा प्रबंधन से जुड़े सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनआइसी से जुड़े लोग।
. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए।
. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट से आने -जाने वाले व्यक्ति को टिकट दिखाने पर छूट।
. विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित संवैधानिक पद पर कार्यरत व्यक्ति से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी।
. पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे अधिकारी और कर्मचारी।
. डोर टू डोर खाद्य पदार्थ की आपूर्ति यथावत जारी रहेगी।
. आटो और टैक्सी चालक को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर ही परिवहन की अनुमति दी जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर आटो को सीज कर दिया जाएगा। व्यावसायिक एवं निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अनुमति
. खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल और सब्जियों, डेयरी, दूध उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल, दवा और चिकित्सा से संबंधित उपकरण
. बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम
. प्रिट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
. टेलीक्म्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आइटी अवस्थापना सेवाएं।
. आवश्यक सामान की डिलीवरी जिसमें भोज्य पदार्थ, दवाएं, चिकित्सा उपकरण जिसमें ई-कॉमर्स का माध्यम सम्मिलित है।
. पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, गैस रिटेल एवं स्टोरेज आउटलेट
. विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण, इकाइयां एवं सप्लाई।
. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस सेवाएं
. निजी सुरक्षा सेवाएं
. आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां
. ऐसी इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
. कोविड टीकाकरण के लिए जाने वाले व्यक्ति।
. राज्य एवं राजकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों व माल आदि का परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को लोन- ले जाने, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्द्ध् सरकारी, कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी।
ई-पास की आवश्यकता नहीं :
अंतरराज्यीय आवागमन, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके लिए किसी अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं रहेगी।
रेस्टोरेंट की साफ-सफाई के लिए अतिरिक्त समय :
रेस्टोरेंट को साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के लिए रात 10 बजे से 11 बजे तक के लिए एक घंटे की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को छूट रहेगी। डोर टू डोर खाद्य पदार्थ की आपूर्ति जारी रहेगी। वहीं नगर निगम और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपस में समन्वय कर संक्रमण के मामले प्रकाश में आने पर संबंधित स्थानों पर सैनिटाइजेशन करवाएं। जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पांच संक्रमित मिले तो रेड जोन में आएंगे 60 घर :
अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि किसी स्थान पर अगर पांच या उससे अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि होती है तो वहां रेड जोन बनाया जाएगा। इसकी जद में आसपास के 60 घर और 50 मीटर का क्षेत्र आएगा। इन स्थानों पर विशेष नजर रखी जाएगी। यहां पर बाहरियों के आवागमन पर रोक रहेगी, जिनमें घरेलू सहायक और सहायिकाएं भी शामिल रहेंगी। इस क्षेत्र में पार्क, जिम के संचालन पर भी रोक लगाई जाएगी। जहां दो संक्रमित मिलते हैं, उन स्थानों को यलो जोन और 2-4 संक्रमित मिलने पर उस स्थान को ऑरेंज जोन घोषित किया जाएगा। संक्रमितों के घर के बाहर जोन के के आधार पर उस रंग की पर्ची चस्पा कर संक्रमितों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ::::::::::::
संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उन पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। जिले के लोगों से अपील है कि वे बेवजह घरों से बाहर न निकलें। कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनें, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शारीरिक दूरी बनाकर रखें। अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं।
- अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी।