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गाजियाबाद में बढ़ी बंदिशों की अवधि, अब 31 मई तक बंद रहेंगे मॉल, सैलून और अन्‍य गतिविधियां

कोरोना वायरस व ईद-उल-फितर के चलते जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 मंगलवार से लागू होकर 31 मई की रात्रि तक प्रभावी रहेगी।

By Prateek KumarEdited By: Published: Tue, 05 May 2020 08:21 PM (IST)Updated: Wed, 06 May 2020 07:04 AM (IST)
गाजियाबाद में बढ़ी बंदिशों की अवधि, अब 31 मई तक बंद रहेंगे मॉल, सैलून और अन्‍य गतिविधियां
गाजियाबाद में बढ़ी बंदिशों की अवधि, अब 31 मई तक बंद रहेंगे मॉल, सैलून और अन्‍य गतिविधियां

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। कोरोना वायरस व ईद-उल-फितर के चलते जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 मंगलवार से लागू होकर 31 मई की रात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान विभिन्न आयोजनों व गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।

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धारा 144 लागू होते ही रहेंगी कई पाबंदी

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली, जुलूस पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे, किसी भी स्थान पर लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे, किसी भी संस्था के द्वारा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी।

वैवाहिक कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति

वैवाहिक कार्यक्रम व अंतिम संस्कार में शामिल होने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, अनुमन्य व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियां एवं आवागमन शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे, विशेष परिस्थितियों के अलावा उनके बाहर निकलने पर रोक रहेगी।

बंद रहेंगे सैलून और मॉल 

सैलून, स्पा, मॉल, सिनेमाघर, जिम, स्पाेर्ट कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क समेत अन्य गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति अनुमन्य होंगे, जिले के स्कूल कॉलेज अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मुंह ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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