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आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ केस दर्ज, सीएम योगी के घंटी बजाने पर की अभद्र टिप्‍पणी

जनता कर्फ्यू के दिन ताली थाली व घंटी बजाने को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 23 Mar 2020 10:12 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 10:32 PM (IST)
आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ केस दर्ज, सीएम योगी के घंटी बजाने पर की अभद्र टिप्‍पणी
आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ केस दर्ज, सीएम योगी के घंटी बजाने पर की अभद्र टिप्‍पणी

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। जनता कर्फ्यू के दिन ताली, थाली व घंटी बजाने को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गोविंदपुरम निवासी अश्वनी की ओर से दी गई तहरीर में आम आदमी पार्टी में हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता सुधीर यादव के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का वीडियो ट्वीट कर गलत टिप्‍पणी की। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है।

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इधर, थाना सिहानी गेट क्षेत्र में शनिवार शाम छह बजे पार्क में बैठे युवक पर दो लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। पेट और कमर पर तीन बार चाकू घोंपा गया। पीड़ित ने शोर मचाकर किसी तरह खुद को बचाया, जिसके बाद आरोपित भाग गए। गंभीर हालत में घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं घायल की बहन की तहरीर पर सगे भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

नंदग्राम के ई ब्लॉक में रहने वाली पूजा के मुताबिक 19 मार्च को भाई पुलकित ने घर के सामने पार्क में झगड़ रहे लक्की और सचिन का बीचबचाव कर शांत कराया था। आरोप है कि इससे लक्की रंजिश मानने लगा। लक्की और उसका भाई माउ शनिवार सुबह घर आकर पुलकित के बारे में पूछने लगे। मगर तब वह उनके साथ नहीं गया। शाम छह बजे पुलकित पार्क की दीवार बैठा था कि पीछे से लक्की और माउ ने आकर चाकुओं से हमला कर दिया। दो वार पेट पर और एक कमर पर किया। इस कारण वह दीवार से गिर गया।

एलआइसी एजेंट पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

एलआइसी एजेंट व उसके पति के खिलाफ विजयनगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों ने करीब 1.29 लाख रुपये के चेक लेकर अन्य की पॉलिसी का प्रीमियम जमा करा दिया। प्रताप विहार निवासी अरुण कुमार सक्सेना के मुताबिक उन्होंने साल 2014 में राजनगर रेजिडेंसी निवासी मंजू विश्नोई के माध्यम से एलआइसी की पॉलिसी कराई थी। अक्टूबर-2014 से दिसंबर-2016 के बीच इस पालिसी के प्रीमियम का भुगतान उन्होंने चेक के माध्यम से किया। करीब 1.29 लाख रुपये के चेक मंजू के पति संजीव कुमार उनके घर से ले जाते थे। पीड़ित के मुताबिक आरोपित उनके पहले से जानकार थे, जिस कारण उन्होंने कोई रसीद आदि नहीं ली।


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