Ayodhya Case verdict 2019: भड़काऊ भाषण देने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी
Ayodhya Case verdict 2019 अंकित त्यागी ने ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के संबंध में सिहानीगेट थाने और एसएसपी से भी शिकायत की थी।
गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की गुहार लगाई है। अधिवक्ता का आरोप है कि हाल ही में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने ट्विटर पर ट्वीट करके एवं मीडिया में भड़काऊ भाषण देकर देश में शांति का माहौल बिगाड़ने का कार्य किया है। अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख लगा दी।
अधिवक्ता अंकित त्यागी की ओर से एसीजेएम तृतीय की कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी के माध्यम से बताया कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले का पूरे देश ने के लोगों ने सम्मान किया। मगर असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले के खिलाफ टवीट्स किए और भड़काऊ भाषण दिए। इससे देश के किसी भी हिस्से में दंगा भड़क सकता है। ओवैसी पूर्व में भी कई बार शांति भंग के लिए उकसाने वाले भाषण दे चुके हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के खिलाफ भी टिप्पणी की। इससे त्यागी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ओवैसी द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अंकित त्यागी ने ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के संबंध में सिहानीगेट थाने और एसएसपी से भी शिकायत की थी। मगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। न्याय पाने के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार कर लिया।
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