नवजात बेटी की गला दबाकर हत्या करने वाले पिता की जमानत खारिज
जिला जज दिनेश कुमार शर्मा ने नवजात बच्ची की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपित पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 17 दिन की मासूम बच्ची के मामा ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : जिला जज दिनेश कुमार शर्मा ने नवजात बच्ची की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपित पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 17 दिन की मासूम बच्ची के मामा ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मसूरी थाना क्षेत्र में राशिद ने 10 दिसंबर 2018 को मसूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीन वर्ष पूर्व अपनी बहन फराना की शादी मसूरी निवासी महताब के साथ की थी। करीब डेढ़ साल बाद बेटी पैदा हुई, तो ससुराल वालों ने फराना के साथ मारपीट की और बेटी की ढाई महीने बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। दोबारा बेटी पैदा हुई तो उसकी भी 17 दिन बाद गला घोंटकर हत्या कर दी और शव गेहूं की टंकी के नीचे फेंक दिया। जहां से चूहों ने कुतर दिया। फराना ने फोन कर मामले की सूचना भाई को दी तो पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि नवजात की गला घोंटकर हत्या की गई है।
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