मेरठ बैंक लोन घोटाले के दोषी को चार साल कैद, जुर्माना
मेरठ के बैंक एंड ¨सध बैंक लोन घोटाले में सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने एक आरोपित को चार सजा कैद की सजा सुनाई। साथ में उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह जानकारी सीबीआइ के लोक अभियोजक मोदी ने दी। उन्होंने बताया कि मामला वर्ष 2010 का है। मेरठ स्थित पंजाब एंड ¨सध बैंक की दीवान
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : मेरठ के पंजाब एंड ¨सध बैंक लोन घोटाले में सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने एक दोषी को चार सजा कैद की सजा सुनाई। साथ में उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। यह जानकारी सीबीआइ के लोक अभियोजक मोदी ने दी। उन्होंने बताया कि मामला वर्ष 2010 का है।
मेरठ स्थित पंजाब एंड ¨सध बैंक की दीवान पब्लिक स्कूल शाखा में करीब 2.5 करोड़ का लोन घोटाला हुआ था। मामले में सीबीआइ ने तत्कालीन बैंक मैनेजर डीपी ¨सह समेत कुल 59 के खिलाफ चार्जशीट दी। आरोप है कि बैं¨कग नियमों को ताक पर रखकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन पास किया गया। घोटाले को अंजाम देने के लिए साजिश के तहत फर्जी अकाउंट खुलवाए गए और फिर प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेजों पर लोन दिया गया। यही नहीं धोखाधड़ी कर लोन की रकम को निकालने के फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी और बेची गई। सीबीआइ के लोक अभियोजक के मुताबिक इस मामले में आरोपित पवन कुमार ने अदालत में जुर्म कबूला। इसके बाद अदालत ने उसे चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना सजा सुनाई। इस प्रकरण में कई आरोपित पूर्व में जुर्म कबूल चुके हैं जिसके चलते अदालत उन्हें भी सजा सुना चुकी है।