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सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे मार्केट

जासं गाजियाबाद जिले में सक्रिय केसों की संख्या 600 से नीचे आकर रविवार को 496 पर पहुंच

By JagranEdited By: Published: Sun, 06 Jun 2021 07:44 PM (IST)Updated: Sun, 06 Jun 2021 07:44 PM (IST)
सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे मार्केट
सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे मार्केट

जासं, गाजियाबाद : जिले में सक्रिय केसों की संख्या 600 से नीचे आकर रविवार को 496 पर पहुंच गई है। जिससे जिला कोरोना क‌र्फ्यू से मुक्त हो गया। लेकिन अभी कई बंदिशें भी लगाई गई हैं, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिले में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रोजाना नाइट क‌र्फ्यू लागू रहेगा और प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। कोचिग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिग पूल, क्लब बंद रहेंगे। शापिग मॉल में जरूरी सामान की दुकानों को छूट रहेगी।

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ये है गाइडलाइन

दुकानें खुलेंगी लेकिन दो गज की दूरी, मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

शादी समारोह में 25 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी

सरकारी विभागों में कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन वर्करों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी।

प्राइवेट कार्यालयों में 50 फीसद स्टाफ आएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।

धर्मस्थल खुलेंगे, लेकिन एक साथ पांच से ज्यादा श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और कर्मचारियों को आइडी कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट रहेगी। सब्जी मंडियां खुली रहेंगी, लेकिन जहां घनी आबादी वाले स्थानों पर सब्जी मंडियां लगती हैं उनको खुले स्थानों पर लगाया जाएगा। सब्जी मंडियों में भी कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।

रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर स्क्रीनिग और एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। जिससे की लक्षण वाले मरीजों को उपचार के लिए भेजा जा सके।

स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।

बैंक, बीमा कंपनियां, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुलेंगे।

रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन वहां से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। हाईवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे ठेले, ढाबे खोलने की अनुमति होगी। कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा।

ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय , लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय, वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाए। स्टैडिंग की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहनों की निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी। तीन पहिया में दो और चार पहिया वाहन में चार सवारियों के बैठने की अनुमति होगी।

अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। खुद जागरूक रहें लोग: अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले को अनलाक कर दिया गया है लेकिन कोरोना से बचाव के लिए सभी को जागरूक रहना होगा। जिससे कि संक्रमण के मामले न बढ़ें, कोविड हेल्प डेस्क बनानी अनिवार्य है। जिससे सरकारी कार्यालय हों या प्राइवेट, सभी जगह आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच थर्मल स्क्रीनिंग के जरिये हो सके। बयान जिले को अनलाक कर दिया गया है लेकिन सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक रहना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, कोविड प्रोटोकाल का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

- राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी


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