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पति की हत्या करने वाली पत्नी व दो दोस्तों को आजीवन कारावास

कोर्ट संख्या पांच के अपर जिला जज ने अवैध संबंधों में बाधक बने पति की दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या करने वाली पत्नी व उसके दो दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि शर्मा ने बताया कि मोदीनगर क्षेत्र की गोविदपुरी में रहने वाले एक युवक की पत्नी के पड़ोस में रहने वाले ललित और इंद्रपाल से अवैध संबंध थे। मामले का पता चलने पर युवक ने कई बार अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। ललित और इंद्रपाल को भी कई बार चेतावनी दी थी। इस बात को लेकर युवक की पत्नी उसे रास्ते से हटाने की ललित ओर इंद्रपाल के साथ प्लानिग की।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 08:04 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 08:04 PM (IST)
पति की हत्या करने वाली पत्नी व दो दोस्तों को आजीवन कारावास
पति की हत्या करने वाली पत्नी व दो दोस्तों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कोर्ट संख्या पांच के अपर जिला जज ने अवैध संबंधों में बाधक बने पति की दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या करने वाली पत्नी व उसके दो दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि शर्मा ने बताया कि मोदीनगर क्षेत्र की गोविदपुरी में रहने वाले एक युवक की पत्नी के पड़ोस में रहने वाले ललित और इंद्रपाल से अवैध संबंध थे। मामले का पता चलने पर युवक ने कई बार अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। ललित और इंद्रपाल को भी कई बार चेतावनी दी थी। इस बात को लेकर युवक की पत्नी उसे रास्ते से हटाने की ललित ओर इंद्रपाल के साथ साजिश रची । 24जनवरी 2013 को युवक लापता हो गया। उसके परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। उसी दिन युवक का शव ईंख के खेत में मिल गया। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मृतक युवक की पत्नी से पूछताछ की तो उसने इंद्रपाल और ललित के साथ युवक की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया  था। अदालत ने बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया और बाद में सजा सुनाई।


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