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हत्यारे पिता-पुत्र सहित चार को आजीवन कारावास

एडीजे प्रथम कोर्ट ने प्रधान पिता की हत्या करने वाले पिता-पुत्र सहित चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों पर साठ-साठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने से प्राप्त धनराशि में से एक लाख रुपये मृतक के बेटे को दिए जाने का कोर्ट ने आदेश दिए हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था जबकि एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि नौरसपुर गांव में रहने वाले प्रधान ललित त्यागी का गांव में रहने वाले दीपक त्यागी के साथ एलएमसी की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के चलते 30 मार्च 2017 को दीपक त्यागी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिजेश्वर त्यागी को गोली मार दी थी। गोली लगने से घायल हुए ब्रिजेश्वर को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Sep 2019 07:33 PM (IST)Updated: Sat, 07 Sep 2019 07:33 PM (IST)
हत्यारे पिता-पुत्र सहित चार को आजीवन कारावास
हत्यारे पिता-पुत्र सहित चार को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : एडीजे प्रथम कोर्ट ने प्रधान पिता की हत्या करने वाले पिता-पुत्र सहित चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों पर साठ-साठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि में से एक लाख रुपये मृतक के बेटे को दिए जाने का कोर्ट ने आदेश दिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि नौरसपुर गांव में रहने वाले प्रधान ललित त्यागी का गांव में रहने वाले दीपक त्यागी के साथ ग्रामसभा की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के चलते 30 मार्च 2017 को दीपक त्यागी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ललित त्यागी के पिता ब्रिजेश्वर त्यागी को गोली मार दी थी। ब्रिजेश्वर को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में प्रधान ललित त्यागी ने गांव निवासी दीपक त्यागी, उसके बेटे हिमांशु त्यागी, अनिल पैना, अनिल और अमित को नामजद कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पांचों आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में चली।

शुक्रवार को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर दीपक त्यागी, हिमांशु त्यागी,अनिल पैना और अनिल को दोषी करार दिया, जबकि साक्ष्य के अभाव में अमित को बरी कर दिया। शनिवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दीपक त्यागी, हिमांशु त्यागी, अनिल पैना और अनिल को उम्रकैद की सजा सुनाई।


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