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'हॉलीवुड ड्रीम' की अपील को मंडलायुक्त ने किया खारिज

शहर के वैशाली मेट्रो स्टेशन के निकट परिसर में बने हॉलीवुड ड्रीम्स बैंक्वेट हॉल को जीडीए ने नक्शा पास कराए बिना बनाए जाने पर ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया था जिस पर इसके मालिकान ने मंडलायुक्त के यहां अपील दायर की थी। इस अपील के खारिज होने पर अब बैंक्वेट हाल संचालक ने कोर्ट जाने की तैयारी कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Apr 2019 07:51 PM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2019 07:51 PM (IST)
'हॉलीवुड ड्रीम' की अपील को मंडलायुक्त ने किया खारिज
'हॉलीवुड ड्रीम' की अपील को मंडलायुक्त ने किया खारिज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : शहर के वैशाली मेट्रो स्टेशन के निकट परिसर में बने हॉलीवुड ड्रीम्स बैंक्वेट हॉल को जीडीए ने नक्शा पास कराए बिना बनाए जाने पर ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया था, जिस पर इसके मालिकान ने मंडलायुक्त के यहां अपील दायर की थी। इस अपील के खारिज होने पर अब बैंक्वेट हाल संचालक ने कोर्ट जाने की तैयारी कर दी है।

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बता दें कि डीएमआरसी ने वैशाली मेट्रो स्टेशन के नीचे बैक्वेंट हॉल खोलने के लिए लीज पर जगह दी थी। करीब चार साल पहले एन्को पालियर्स ने यहां हॉलीवुड ड्रीम बैक्वेंट हॉल का निर्माण किया। जीडीए ने एक वर्ष पूर्व इसके दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि बैंक्वेट हॉल का निर्माण बिना नक्शा पास कराए ही किया गया है। इस पर जीडीए की ओर से इसके ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजा गया। नोटिस के खिलाफ बैंक्वेट हॉल संचालकों ने मेरठ मंडलायुक्त के यहां चुनौती दी थी। बैंक्वेट हॉल की अपील को मंडलायुक्त ने स्वीकार करने के बाद इस अपील को खारिज कर दिया गया। अपील के खारिज होने के साथ ही जीडीए का ध्वस्तीकरण के लिए भेजा गया नोटिस प्रभावी हो गया है। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि अगर बैंक्वेट हॉल संचालक नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो प्राधिकरण आगे की कार्रवाई करेगा। वहीं, बैंक्वेट हॉल संचालक इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।


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