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पूर्व प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ला की अर्जी खारिज

सीबीआइ की विशेष अदालत में सोमवार को एनआरएचएम घोटाले से जुड़े केस में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने पूर्व प्रमुख सचिव एवं आरोपित प्रदीप शुक्ला की ओर से दी गई अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख नियत की है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Jan 2020 07:12 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jan 2020 07:12 PM (IST)
पूर्व प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ला की अर्जी खारिज
पूर्व प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ला की अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सीबीआइ की विशेष अदालत में सोमवार को एनआरएचएम घोटाले से जुड़े केस में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने पूर्व प्रमुख सचिव एवं आरोपित प्रदीप शुक्ला की ओर से दी गई अर्जी को खारिज कर दिया है। अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख नियत की है।

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सीबीआइ के लोक अभियोजक कुलदीप पुष्कर ने बताया कि सोमवार को एनआरएचएम घोटाले से जुड़े चार केसों में सुनवाई हुई। इनमें तीन केसों के आरोपित यूपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा पेश नहीं हुए। उनकी ओर से अधिवक्ता राहुल तोमर ने हाजिरी माफी अदालत में दी। वहीं, पूर्व प्रमुख सचिव के पद पर तैनात रहे प्रदीप शुक्ला भी दो केसों में कोर्ट में गैर हाजिर रहे। वहीं, अदालत में उनके वकीलों की ओर से दी गई सीआरपीसी की धारा-91 की अर्जी, जिसमें अभियोजन स्वीकृति समेत अन्य दस्तावेज की मांग की गई थी। वह अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।


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