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कंटेनमेंट एरिया से बाहर आने वाले का चालान

थाना सिहानी गेट पुलिस ने सोमवार को कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले व्यक्ति का बार-बार बाहर आकर घूमने के आरोप में चालान किया है। आइपीसी की धारा 1

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 08:16 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 08:16 PM (IST)
कंटेनमेंट एरिया से बाहर आने वाले का चालान
कंटेनमेंट एरिया से बाहर आने वाले का चालान

जासं, गाजियाबाद: थाना सिहानी गेट पुलिस ने सोमवार को कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले व्यक्ति का बार-बार बाहर आकर घूमने के आरोप में चालान किया है। आइपीसी की धारा 188 के तहत चालान की कार्रवाई कर पुलिस ने थाने से चेतावनी के जमानत दी कि दुबारा ऐसा करने पर जेल भेज दिया जाएगा।

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एसएचओ सिहानी गेट गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कोरोना मरीज मिलने के चलते 27 मई को नेहरूनगर सेकेंड ई ब्लॉक को सील किया गया था। यहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती व पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है। आरोप है कि यहां रहने वाला मुकुल सैनी बार-बार कंटेनमेंट एरिया से बाहर आ रहा था। दो बार चेतावनी देने के बाद भी आरोपित नहीं माना। तीसरी बार फिर से सील एरिया से बाहर आने पर आरोपित को गिरफ्तार कर थाने लाया गया।


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