बचाव पक्ष ने अर्जी पर सुनवाई के लिए फिर मांगा समय
सीबीआइ की विशेष अदालत में शुक्रवार को भ्रष्टाचार के आरोपित बर्खास्त आयकर आयुक्त संजय श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी लेकिन एक बार फिर बचाव पक्ष ने अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत से समय मांग लिया है। बुधवार को भी बचाव पक्ष ने समय मांग लिया था जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब अदालत ने सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख नियत की है।
जासं, गाजियाबाद : सीबीआइ की विशेष अदालत में शुक्रवार को भ्रष्टाचार के आरोपित बर्खास्त आयकर आयुक्त संजय श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक बार फिर बचाव पक्ष ने अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत से समय मांग लिया है। बुधवार को भी बचाव पक्ष ने समय मांग लिया था, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब अदालत ने सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख नियत की है।
बता दें कि विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में संजय श्रीवास्तव के वकीलों ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर एक बार अभियोजन पक्ष यानी सीबीआइ ने अर्जी पर सुनवाई के लिए समय मांग लिया था। उसके बाद से दो तारीख पर बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई के लिए समय मांगा जा रहा है, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए गए इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव नोएडा में तैनात रहे थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्राधिकार से अलग 13 केस रिश्वत लेकर फैसला किए थे। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें 12 जून को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद सीबीआइ को सूचना मिली थी कि संजय श्रीवास्तव पर पास आय से अधिक संपत्ति हैं, जिसके बाद सीबीआइ की टीम ने संजय श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआइ को उनके घर से 40 लाख रुपये की नगद और करोड़ों रुपये की ज्वेलरी बरामद की थी। वहीं, जांच में पाया कि आरोपित के बैंक खाते में भी एक करोड़ 60 लाख रुपये थे। इसके बाद सीबीआइ ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।