एचएसआरपी में अतिरिक्त शुल्क लेने वाले डीलरों पर होगी कार्यवाही
पुराने वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य हो गई है जो सभी वाहनों पर लागू होगी। शासन की मुहर के बाद संभागीय परिवहन अधिकारियों ने डीलरों के साथ बैठक कर मोहर लगा दी थी। इसके लिए ऑनलाइन जमा होने वाले शुल्क के अलावा अतिरिक्त शुल्क की शिकायत मिलने पर परिवहन विभाग डीलरों के खिलाफ कार्यवाही करेगा। परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी हो गया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : पुराने वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य हो गई है, जो सभी वाहनों पर लागू होगी। शासन की मुहर के बाद संभागीय परिवहन अधिकारियों ने डीलरों के साथ बैठक कर मोहर लगा दी थी। इसके लिए ऑनलाइन जमा होने वाले शुल्क के अलावा अतिरिक्त शुल्क की शिकायत मिलने पर परिवहन विभाग डीलरों के खिलाफ कार्यवाही करेगा।
परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी हो गया है। शासन के आदेश के बाद अप्रैल 2019 जनपद के करीब आठ लाख से अधिक अप्रैल 2019 से पहले के रजिस्टर्ड वाहनों पर एचएसआरपी लगेगी। इसके लिए डीलर और कंपनियों की ओर से अपने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। एचएसआरपी आवेदन फार्म पोर्टल पर अपडेट होगा। इसमें वाहन मालिक परिवहन विभाग में पंजीकृत से उचित जानकारी भरेंगे। डीलर फार्म जमा करने या उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना मोबाइल पर मैसेज के जरीए आवेदक को देंगे। आवेदक ऑनलाइन ही डीलर को प्लेट शुल्क के रूप में देंगे। परिवहन विभाग की ओर से इस मामले में सख्त हिदायत जारी की गई है कि एचएसआरपी लगाने के लिए डीलर ऑनलाइन के अलावा अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूलेंगे। इसकी शिकायत मिलने पर ऐसे डीलरों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एक अप्रैल 2019 से पहले के वाहन स्वामी डीलर व कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करके एचएसआरपी प्लेट लगवा सकते हैं। किसी भी वाहन स्वामी से ऑनलाइन शुल्क जमा होने के बाद डीलर की ओर से अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। ऐसा करने वाले डीलर के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्यवाही की जाएगी।
- विश्वजीत सिंह, एआरटीओ प्रशासन