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धोखाधड़ी के मामले में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

जागरण संवाददाता मोदीनगर करोड़ों की जमीन में जिदा व्यक्ति को मृत दिखाकर दूसरे व्यक्ति का

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Nov 2021 05:20 PM (IST)Updated: Sun, 28 Nov 2021 05:20 PM (IST)
धोखाधड़ी के मामले में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
धोखाधड़ी के मामले में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

जागरण संवाददाता, मोदीनगर :

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करोड़ों की जमीन में जिदा व्यक्ति को मृत दिखाकर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज करने के मामले में पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद भी नामजदों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले में नामजदों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। यदि इसके बाद भी नामजदों की गिरफ्तारी या वे कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो आरोपितों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी।

बिसोखर के जयभगवान ने 28 अगस्त को मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बिसोखर के गुलशन ने उनकी करोड़ों की कीमत की कादराबाद में कालोनी से सटी जमीन में खुद को उनका बेटा दर्शाकर अपना नाम बतौर वारिस दर्ज करा लिया। आरोपित ने संपत्ति का कुछ हिस्सा भूमाफियाओं को बेच भी दिया और मोटी रकम वसूल ली। जयभगवान को महीनों बाद इसका पता चला। उन्होंने मामले में गुलशन, खरीदार रोरी के कालीचरण, मोरटा की पूनम, विनोद, काजमपुर के नीरज, सुनील दत्त, छज्जूपुर मेरठ के नरेश, बैनामा लेखक नवीन गोयल, लेखपाल रीतू व तत्कालीन राजस्व निरीक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धमकी देने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नामजदों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए पिछले दिनों कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें हाई कोर्ट से कुछ आरोपितों को गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया। लेकिन लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व मुख्य खरीदार को स्टे भी नहीं मिल पाया। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तभी से प्रयासरत है। लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। इसके चलते पुलिस ने कोर्ट को पूरी स्थिति अवगत कराया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि यदि अब भी आरोपित गिरफ्तार नहीं होते हैं या फिर कोर्ट में आत्म समर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। पहले धारा-82 का नोटिस चस्पा होगा। इसके बाद धारा-83 के तहत संपत्ति कुर्क की जाएगी। ध्यान रहे कि लेखपाल रीतू मोदीनगर लेखपाल संघ की अध्यक्ष बन गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद वह फरार हो गई और दोबारा तहसील में नहीं आई। आरोप है कि रीतू व राजस्व निरीक्षक ने जयभगवान की जमीन में नाम दर्ज करने की एवज में मोटी रकम भू माफियाओं से वसूली। वादी ने आरोप लगाया कि नामजद राजस्व निरीक्षक तहसील में रोजाना खुला घूम रहा है। पुलिस प्रभाव में आकर उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है।


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