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पूर्व विधायक अमरपाल की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 May 2018 08:43 PM (IST)Updated: Thu, 17 May 2018 08:43 PM (IST)
पूर्व विधायक अमरपाल की जमानत अर्जी खारिज
पूर्व विधायक अमरपाल की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को अदालत में सरेंडर किया। उसने अदालत में जमानत अर्जी भी दाखिल की। सुनवाई करने हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करने का निर्णय लिया। यह जानकारी अभियोजन अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि गज्जी हत्याकांड में फरार आरोपित अमरपाल शर्मा ने कोर्ट के आदेश के बावजूद सरेंडर नहीं किया था जिसके चलते उसके खिलाफ कुर्की व उद्घोषणा की कार्रवाई अमल में लाई गई थी। इसी कारण उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

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अभियोजन अधिकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार को अमरपाल शर्मा उपरोक्त समेत तीन मामलों में अदालत में पेश हुआ। वर्ष 1996 में विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र पर हुए झगड़े के मामले में एसीजेएम-5 एकता कुशवाहा की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व विधायक रूप चौधरी ने अदालत में पेश होकर गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में उनसे सवाल-जवाब किए। मामले में सुनवाई को अब 24 मई की तारीख नियत की गई है। वहीं खोड़ा में भाजपा नेता गजेंद्र भाटी उर्फ गज्जी की हत्या के मामले में अमरपाल शर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 जगदीश प्रसाद की अदालत में पेश हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता के न आने के कारण अमरपाल शर्मा ने स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर अदालत ने उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करते हुए अगली सुनवाई को 24 मई की तारीख नियत की। सितंबर 2017 में खोड़ा में भाजपा नेता गजेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने नरेंद्र फौजी व राजू पहलवान को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया था। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा पर राजनीतिक रंजिश में सुपारी देकर गज्जी की हत्या कराने का आरोप है। अभी तीनों जेल में बंद हैं।


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