कोरोना का कहर, जेल में बंद अपराधियों को छोड़ा जा रहा पैरोल पर
जागरण संवाददाता गाजियाबाद कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट ने सा
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद :
कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट ने सात साल से कम सजा वाले अपराध करने के आरोप में जेल में बंद बंदियों को दो माह के पैरोल पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। जिला जेल प्रशासन द्वारा 540 बंदियों की सूची बनाकर पैरोल पर छोड़ने के लिए जिला जज की अदालत में पेश की गई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शर्मा ने बताया कि डासना स्थित जिला जेल में क्षमता से अधिक हजारों की संख्या में बंदी विभिन्न आरोप में बंद हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाई कोर्ट ने सात साल से कम सजा वाले अपराध के आरोप में बंद बंदियों समेत 65 साल से अधिक उम्र के पुरुष बंदियों व 50 साल से अधिक उम्र की महिला व गर्भवती महिला बंदियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जानलेवा बीमारी से ग्रसित पुरूष व महिला बंदियों को पैरोल पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गंभीर अपराध में बंद बंदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, जो सूची जिला जेल प्रशासन द्वारा सौंपी गई हैं। उसमें में प्रतिदिन 10-20 बंदियों को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। दो माह की पैरोल अवधि पूरी होने पर बंदियों को अदालत में सरेंडर करना होगा।