तीस साल पुराने लोन घोटाले में चार दोषी करार
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : आगरा के तीस साल पुराने लोन घोटाले में बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्याया
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : आगरा के तीस साल पुराने लोन घोटाले में बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत चार को दोषी करार दिया। सजा पर बहस के लिए 25 मई की तारीख नियत की गई है।
सीबीआइ के लोक अभियोजक कुलदीप पुष्कर ने बताया कि मामला वर्ष 1988 का है। आगरा स्थित यूको बैंक की अछनेरा बैंक शाखा में उस वक्त महक ¨सह ब्रांच मैनेजर के पद पर था। आरोप है कि महक ¨सह ने फील्ड अफसर हरदेव ¨सह व निजी शख्स चांद मोहम्मद व इस्माइल खान के साथ मिलकर करीब 90 हजार का घोटाला किया। यह घोटाला लघु व्यवसाय का लोन देने के नाम पर किया गया। चांद मोहम्मद फर्जी पशु विक्रेता बना। इन लोगों ने मिलीभगत कर फर्जी लोग, जो अस्तित्व में ही नहीं थे उनके नाम से बैंक में खाता खोला और लघु व्यवसाय के नाम पर लोन पास किया। फर्जीवाड़ा कर पास कराए गए लोन की धनराशि फर्जी पशु विक्रेता बने चांद मोहम्मद के खाते में पहुंची। इसके बाद इस्माइल खान ने उसके खाते से पैसा निकालकर घोटाला किया। लोक अभियोजक के मुताबिक आरोपितों ने करीब 22 फर्जी लोगों के खाते खोलकर लोन घोटाला किया।