बर्खास्त आयकर आयुक्त समेत दो के खिलाफ चार्जशीट पेश
केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों बर्खास्त किए गए आयकर विभाग के आयुक्त संजय श्रीवास्तव के खिलाफ सीबीआइ की टीम ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में दी गई चार्जशीट में सीबीआइ ने संजय श्रीवास्तव के अलावा एक सीए को भी आरोपित बनाया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों बर्खास्त किए गए आयकर विभाग के आयुक्त संजय श्रीवास्तव के खिलाफ सीबीआइ की टीम ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में दी गई चार्जशीट में सीबीआइ ने संजय श्रीवास्तव के अलावा एक सीए को भी आरोपित बनाया है। वहीं, सोमवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में संजय श्रीवास्तव द्वारा पिछली तारीख पर दी गई जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने अर्जी मंगलवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआइ की टीम आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आयकर के बर्खास्त आयुक्त संजय श्रीवास्तव के मामले की जांच कर रही थी। सीबीआइ ने अपनी जांच में संजय को आरोपित मानते हुए उसके खिलाफ हेराफेरी समेत कई धाराओं में चार्जशीट पेश की है। इसके अलावा सीबीआइ ने कविनगर के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल जैन के खिलाफ भी चार्जशीट दी है। बता दें कि सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए गए आयकर आयुक्त संजय श्रीवास्तव नोएडा में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्राधिकार से अलग 13 केस रिश्वत लेकर उनका निस्तारण किया था। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें 12 जून को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद सीबीआइ को सूचना मिली थी कि संजय श्रीवास्तव पर पास आय से अधिक संपत्ति हैं, जिसके बाद सीबीआइ की टीम ने संजय श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआइ को उनके घर से 40 लाख रुपये की नगद और करोड़ों रुपये की ज्वेलरी बरामद की थी। वहीं, जांच में पाया कि आरोपित के बैंक खाते में भी एक करोड़ 60 लाख रुपये थे।
इसके बाद सीबीआइ ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में जेल जाने से बचने के लिए आरोपित ने अग्रिम जमानत अर्जी सीबीआइ कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने 16 अगस्त को खारिज कर दिया था। इसके बाद संजय श्रीवास्तव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी पर रोक का आदेश पारित कराया। 16 दिसंबर को स्टे की अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआइ की टीम ने दिल्ली के बसंत कुंज स्थित उसके आवास पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार किया था। वहीं, डासना जेल में बंद संजय श्रीवास्तव के वकीलों ने उसे जमानत दिलाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर सोमवार को बहस हुई। अदालत ने अर्जी के निस्तारण के लिए मंगलवार तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।