आवासीय दर पर लिया जाएगा भवन कर
कामगारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शासन कई तरह की रियायते देने रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को व्यवसायिक न मानकर आवासीय प्रस्तावित किया गया है। जिससे नगर निकाय भवन कर आवासीय दर पर लगाएं। विद्युत शुल्क जल और सीवर कर भी आवासीय दर से लिया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पानी सीवर सड़क और विद्युत लाइन के लिए शासन फंड मुहैया कराएगा। इस फंड की व्यवस्था बजट में की जाएगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कामगारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शासन कई तरह की रियायतें देने जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को व्यावसायिक न मानकर आवासीय प्रस्तावित किया गया है, जिससे नगर निकाय भवन कर आवासीय दर पर लगाएं। विद्युत शुल्क, जल और सीवर कर भी आवासीय दर से लिया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पानी, सीवर, सड़क और विद्युत लाइन के लिए शासन फंड मुहैया कराएगा। इस फंड की व्यवस्था बजट में की जाएगी। बनेगी अनुरक्षण समिति
शासन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स के पर्याप्त अनुरक्षण के लिए अनुरक्षण समिति का गठन करेगा। इसमें विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और किरायेदारों के दो प्रतिनिधि शामिल करने का प्रस्ताव है। यह समिति समय-समय पर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करेगी। सुधार के लिए कॉम्प्लेक्स संचालन करने वाली संस्था, व्यक्ति, एजेंसी को सुझाव देगी। अधिकतम तीन प्रतिशत बढ़ेगा किराया
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स में रहने वालों का किराया प्रति वर्ष अधिकतम तीन प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा। शासन ने किराये के अनुबंध के लिए स्टांप ड्यूटी 50 रुपये प्रस्तावित की है। यह भी प्रस्तावित किया है कि इस योजना के नोडल अधिकारी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव होंगे।
----
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए शासन ने इसे आवासीय मानना प्रस्तावित किया है। जिससे इस पर हर तरह के कर (टैक्स) और शुल्क आवासीय दर पर लगें।
- आशीष शिवपुरी, सीएटीपी, जीडीए