एसपी सिंह की जिला जज कोर्ट से भी जमानत अर्जी खारिज
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री वीके सिंह के पूर्व राजनीतिक सलाहकार एसपी सिंह की जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट से भी खारिज हो गई। इसके पहले एसीजेएम कोर्ट से खारिज होने पर अधिवक्ता ने जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। डॉ. एसपी सिंह(शंभू प्रसाद सिंह) को सिहानी गेट थाना पुलिस ने सात जून को गिरफ्तार किया था। धोखाधड़ी कर कारोबारी से तीन लाख रुपए का चंदा वसूलने के आरोप में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश निवासी एसपी सिंह को पुराने बसअड्डे के पास से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था तभी से वह डासना जेल में बंद है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री वीके सिंह के पूर्व राजनीतिक सलाहकार एसपी सिंह की जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट से भी खारिज हो गई। इसके पहले एसीजेएम कोर्ट से खारिज होने पर अधिवक्ता ने जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। डॉ. एसपी सिंह(शंभू प्रसाद सिंह) को सिहानी गेट थाना पुलिस ने सात जून को गिरफ्तार किया था। धोखाधड़ी कर कारोबारी से तीन लाख रुपए का चंदा वसूलने के आरोप में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश निवासी एसपी सिंह को पुराने बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, तभी से वह डासना जेल में बंद है। यह है आरोप
कल्लूपुरा स्थित जीडीए कालोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी अजय त्यागी ने सिहानी गेट थाने में एसपी सिंह के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी व अमानत में खयानत करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अजय का आरोप है कि 15 अप्रैल 2019 को एसपी सिंह उनके घर आया और सांसद वीके सिंह का लेटर हेड देकर कहा कि सांसद चुनाव सहयोग के लिए तीन लाख रुपए चाहते हैं, जबकि गाजियाबाद में मतदान 11 अप्रैल को हो चुका था। लेटरहेड पर सांसद की ओर से लिखा होने के कारण उन्होंने चेक दिया। एसपी सिंह चेक लेने से इंकार करते हुए नकद रुपए ले गया। झांसा दिया था कि चुनाव के बाद रसीद मिल जाएगी। रसीद नहीं मिलने पर वह सांसद आवास पहुंचे तो पता चला कि एसपी सिंह को वर्षों पहले सांसद ने हटा दिया था।