सावधान ! कूड़ा जलाया तो दर्ज हो जाएगी एफआइआर
इस संबंध में प्रशासन जल्द ही एक वाट्सएप नंबर जारी करेगा। इस नंबर पर कूड़ा जलाने वालों की फोटो व जानकारी एकत्र कराई जाएगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सावधान ! यदि अब जिले में कूड़ा जलाया तो आपके खिलाफ एफआइआर तो दर्ज होगी ही साथ ही जुर्माना भी लगेगा। इस संबंध में प्रशासन जल्द ही एक वाट्सएप नंबर जारी करेगा। इस नंबर पर कूड़ा जलाने वालों की फोटो व जानकारी एकत्र कराई जाएगी।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि जिले में 15 अक्टूबर से ग्रेप (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) लागू किया गया हैं। जिले में बढ़ते प्रदूषण का एक बड़ा कारण कूड़ा जलाना भी है। कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब कूड़ा जलाने वालों से प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। इनकी जानकारी हासिल करने के लिए पर्यावरण मित्रों के साथ आमजन की भी मदद ली जाएगी। इसके साथ ही अन्य कारणों से प्रदूषण फैलाने वालों से भी प्रशासन सख्ती से पेश आएगा, इनकी भी पहचान कराकर कार्रवाई की जाएगी। इन स्थानों पर जलाया जाता है कूड़ा
कविनगर औद्योगिक क्षेत्र, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, न्यू हिडन विहार, साहिबाबाद, साहिबाबाद साइट चार औद्योगिक क्षेत्र, महामाया स्टेडियम के पास, नंदग्राम, विभिन्न कूड़ा डलाव घर, इसके साथ ही विभिन्न कालोनियों में भी कूड़ा एकत्र कर जलाया जाता है। मजिस्ट्रेट भी करेंगे निरीक्षण
कूड़ा जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी भी तय की है। इसके साथ ही संबंधित थाना प्रभारियो को निर्देश दिए गए हैं। ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर कूड़ा जलाने की घटनाओं पर निगाह रखेंगे और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिले में 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू किया गया है। इसके चलते जिले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी