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मासूम से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को तीन साल की कैद

स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को सात साल की मासूम से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आदेश किया कि इस जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Feb 2020 07:34 PM (IST)Updated: Fri, 14 Feb 2020 07:34 PM (IST)
मासूम से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को तीन साल की कैद
मासूम से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को तीन साल की कैद

जासं, गाजियाबाद : स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को सात साल की मासूम से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आदेश किया कि इस जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी।

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विशेष पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि विजयनगर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की सात साल की बेटी 12 अक्टूबर 2017 को घर में अकेली थी। तभी वह घर के बाहर जाकर खेलने लगी। इसी दौरान विजयनगर क्षेत्र में रहने वाले भीमा उसे बहला फुसलाकर ले गया और एक घर की दिवार के किनारे ले जाकर उसने छेड़खानी की थी। बच्ची के शोर मचाने पर उसकी मां ओर पड़ोस में रहने वाली अन्य महिलाएं मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने भीमा को पकड़कर उसकी धुनाई की और उसे पुलिस के सुपुर्द किया। बच्ची के पिता ने विजयनगर थाने में भीमा के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। इस मामले में अदालत ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


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