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आरटीई के तहत 1794 बच्चों को मिलेगा निजी विद्यालय में दाखिला

निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में पहले चरण आवेदन हुए पूरे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Jun 2020 08:51 PM (IST)Updated: Tue, 09 Jun 2020 08:51 PM (IST)
आरटीई के तहत 1794 बच्चों को मिलेगा निजी विद्यालय में दाखिला
आरटीई के तहत 1794 बच्चों को मिलेगा निजी विद्यालय में दाखिला

जागरण संवाददाता गाजियाबाद : निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में दाखिले के लिए पहले चरण के अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से बच्चों को विद्यालय में सीट आवंटित कर दी गई है, जिन बच्चों की निजी विद्यालय सीट आवंटित की गई है उन्हें दस जुलाई तक दाखिला कराया जाएगा। दूसरे चरण के लिए दस जून से दस जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे।

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बेसिक शिक्षा अधिकारी बृज भूषण चौधरी ने बताया कि आरटीई के तहत पहले चरण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। लॉटरी के माध्यम से 1794 बच्चों को निजी विद्यालय में सीट आवंटित की गई हैं। इन बच्चों को दस जुलाई तक निजी विद्यालय में दाखिला कराया जाएगा। दूसरे चरण के लिए दस जून से दस जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। 14 जुलाई तक आवेदन का सत्यापन होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस बार जितने बच्चों को भी सीट आवंटित की गई हैं उन सभी बच्चों को निजी विद्यालय में दाखिला कराया जाएगा। किसी भी विद्यालय की ओर से दाखिला न देने की शिकायत मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी विद्यालयों को आरटीई के तहत बच्चों का दाखिला लेना होगा।


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