जिला पंचायत के टेंडर के खिलाफ याचिका खारिज
विधि संवाददाता प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा जारी किए गए टेंडर को रद क
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा जारी किए गए टेंडर को रद करने की माग में दाखिल पंचायत सदस्य की याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची पंचायत सदस्य है। जब टेंडर का प्रस्ताव रखा गया था तो उसे अपनी आपत्ति रखनी थी। यदि प्रस्ताव पास हो चुका है तो सदस्य को उसे कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार नहीं है। प्रस्ताव सभी सदस्यों पर प्रभावी होगा। कोर्ट ने याचिका भ्रमित होकर दाखिल करने के कारण खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने पंचायत सदस्य अनिल कुमार यादव की जनहित याचिका पर दिया है।
जिला पंचायत की तरफ से अधिवक्ता वीके चंदेल ने प्रतिवाद किया। याची का कहना था कि टेंडर जिस दर पर दिया गया है, उससे पंचायत को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इससे कम खर्च में निर्माण कार्य का टेंडर दिया जा सकता है।