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फतेहपुर में नाबालिग सहित दो मोबाइल चोर पकड़े, माल बरामद

जागरण संवाददाता फतेहपुर जिले में मोबाइल शॉप को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंज

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Dec 2020 11:36 PM (IST)Updated: Wed, 09 Dec 2020 11:36 PM (IST)
फतेहपुर में नाबालिग सहित दो मोबाइल चोर पकड़े, माल बरामद
फतेहपुर में नाबालिग सहित दो मोबाइल चोर पकड़े, माल बरामद

जागरण संवाददाता, फतेहपुर: जिले में मोबाइल शॉप को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की किरकिरी करने वाले एक नाबालिग सहित दो चोरों को पुलिस ने धरपकड़ की है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से शहर की मोबाइल शॉप से चोरी किए गए 65 अदद मोबाइल सहित सामान बरामद किया है। पकड़े गए चोर खागा कोतवाली के हैं और जिला मुख्यालय तक में घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं।

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पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने पुलिस लाइन्स के सभागार में बुधवार को पकड़े गए चोरों को पेश करते हुए घटना का राजफाश किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ा गया चोर मनोज कुमार गुप्ता उर्फ भोले पुत्र स्व. बद्री प्रसाद गुप्ता निवासी गदाई मोहल्ला खागा कोतवाली है। 7 दिसंबर की रात इस चोर के साथ एक नाबालिग ने शहर के जीआरपी थाने के सामने रेलबाजार में दीपक जैन की आदिनाथ मोबाइल शॉप में ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया था। इनके कब्जे से 65अदद नए मोबाइल-चार्जर, प्लास्टिक की बोरी में 2122 रुपये तथा सिक्के तथा 20 मोबाइल चार्जर खागा कोतवाली पुलिस द्वारा तीन लाख रुपये का सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह दोनों शातिर हैं खागा के पुरानी जीटी रोड सुरेश सिंह की मोबाइल शॉप में हुई चोरी में 2 फरवरी 2020 को जेल जा चुके है। दोनों अभियुक्तों ने 5 दिसंबर की रात खागा में सुलभ शौचालय के पास आलोक मोबाइल की दुकान में ताला तोड़ डाला था लेकिन पुलिस की गश्त के चलते सामान नहीं ले जा पाए थे।

किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोपित को 10 वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : पॉक्सो कोर्ट प्रथम के अपर जिला जज रविकांत सेकेंड की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई की और आरोपित दुकानदार अजित चौहान को दस वर्ष की कैद व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी। घटना कल्यानपुर थाने के बहरौली गांव की 2 जुलाई 2016 दोपहर 12 बजे की है। किशोरी की घड़ी बनवाने बहरौली बाजार गई थी, जिसके साथ दुकानदार ने छेड़छाड़ की। किशोरी ने घर लौटकर पिता को मामले की जानकारी दी थी। इस पर किशोरी के पिता ने आरोपित दुकानदार पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपित को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और इसके अदालत में पेश करके बयान दर्ज कराया। मामले पर जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता व सहायक शासकीय देवेश श्रीवास्तव ने आरोपित के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करते हुए दलीलें रखी।


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