मनमानी रोकने का लगी टीमें, तीन स्थानों में पड़ताल
जागरण संवाददाता फतेहपुर निजी एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर डीएम ने रोक लगा दी है। अब प्र
जागरण संवाददाता, फतेहपुर: निजी एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर डीएम ने रोक लगा दी है। अब प्रशासन ने स्वयं किराया तय कर दिया है, इससे अधिक वसूली नहीं होगी। आदेश का अनुपालन कराने के लिए सोमवार को एसडीएम सदर ने तीन टीमें लगाकर पड़ताल भी कराई। जिला अस्पताल, ज्वालागंज और आबूनगर में टीमों ने घूम कर पड़ताल भी। हालांकि कहीं पर किराये की मनमानी नहीं मिली। उधर एसडीएम ने टीमों को नियमित लगाते हुए कहा हर दिन निगरानी की जाएगी आदेश को न मानने वाले निजी एंबुलेंस चालकों को जेल भेजा जाएगा।
निजी एंबुलेंसों का मुख्य अड्डा जिला अस्पताल से आबूनगर तक है। यहां दिन भर खड़ी रहने वाली एंबुलेंस जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों से मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। यहीं से एंबुलेंस गांवो तक भी बुलावे पर पहुंचती है। अब प्रशासन ने तय कर दिया है कि प्रति दस किलो मीटर की परिधि में एक हजार रुपये ज्यादा किराया नहीं लिया जाएगा और इससे अधिक की दूरी तक जाना है तो प्रति किलोमीटर ऑक्सीजन सपोर्ट पर 55 और बिना ऑक्सीजन के 50 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज किए जाएंगे। लेकिन प्रशासन को आंशका है कि आदेश के बाद भी एंबुलेंस चालक गड़बड़ी कर सकते हैं जिसकी निगरानी के लिए एंबुलेंस संचालन पर तहसील की टीमों का पहरा लगा दिया गया है।
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1550 में पहुंचाया एल-1 हास्पिटल
नये किराया निर्धारण के बाद सोमवार पहले दिन एक मरीज को निजी एंबुलेंस चालक कुतुब ने थरियांव स्थिति एल-1 हास्पिटल तक पहुंचाया।दरअसल जिला अस्पताल पहुंची महिला मरीज कोविड पॉजिटिव थी। जिसके बाद स्वजन इसे एल-1 हास्पिटल निजी एंबुलेंस से गए। एंबुलेंस चालक ने ऑक्सीजन सपोर्ट देते हुए मरीज पहुंचाया। कुल दूरी 20 किलोमीटर के लिए 1550 रुपये चार्ज किए।
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4850 में कानपुर गया मरीज
जिला अस्पताल से एंबुलेंस चालक सरवन एक मरीज लेकर कानपुर गए। इस मरीज को कानपुर के हेलैट छोड़ने के लिए निजी एंबुलेंस चालक ने 4850 रुपये चार्ज किए। क्योंकि नये नियमों के तहत सिर्फ एक ही तरफ का किराया लिया जाना है। चालक के अनुसार उसने 10 किलोमीटर के लिए एक हजार और 70 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी के लिए 3850 रुपये चार्ज किए।