प्रशिक्षित हुए अफसर, दस दिन में पूरा होगा आरक्षण
जागरण संवाददाता फतेहपुर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे लागू होगा इसका फार्मूला
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे लागू होगा इसका फार्मूला शासन से तय हो गया है। शुक्रवार को सीडीओ सत्य प्रकाश व डीपीआरओ अजय आनंद सरोज ने 26 अफसरों को आरक्षण तय करने का फार्मूला सिखाया। सीडीओ ने कहा, आरक्षण पूर्ण निष्पक्षता के साथ तय मानक पर किया जाए। कहीं पर भी किसी गलती की गुंजाइश न हो। जिले स्तर पर जब भी बुलाया जाए ब्लाक के अफसर आएं और अपने ब्लाक की एक-एक सीट को देखें। तय मानकों से मिलान करें, प्रत्येक दशा में दो मार्च को सीटों का आरक्षण अनंतिम रूप से जारी कर दिया जाएगा।
डीपीआरओ ने कहा, शासन का स्पष्ट निर्देश है कि वर्ष 1995 से 2015 तक जो सीटें आज तक आरक्षित नहीं हुई हैं, उन्हें आरक्षण में शामिल किया जाए। आरक्षण काटने के दौरान वर्गवार आबादी व परिवार संख्या ही आधार बनेगी। कोई भी डाटा मनमानी नहीं होगा बल्कि 2011 की जनगणना में जो संख्या है उसी के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। इस दौरान कई एडीओ पंचायत व बीडीओ ने नियमों को लेकर मन की शंकाएं दूर की। सीडीओ ने प्रत्येक एडीओ और बीडीओ को गाइड लाइन की एक-एक प्रति दिलवाई और कहा कि वह गाइड लाइन का भली भांति अध्ययन कर लें। प्रशिक्षण दौरान कुछ सीटों का डमी आरक्षण तय करके भी उदाहरण के लिए दिखाया गया है। प्रशिक्षण में सभी एडीओ पंचायत व बीडीओ मौजूद रहे।
इन सीटों पर होना है आरक्षण
ब्लाक प्रमुख- 13
प्रधान पद- 834
बीडीसी-----1135
सदस्य जिला पंचायत- 46
सदस्य ग्राम पंचायत- 10554
आरक्षण का रहेगा यह क्रम
- 20 से एक मार्च तक आरक्षित सीटों का प्रस्ताव तैयार करना।
- 2 से तीन मार्च तक आरक्षित सीटों का अनंतिम प्रकाशन होना।
- 4 से आठ मार्च तक आपत्तियां स्वीकार किया जाना।
- 10 से 12 मार्च तक आपत्तियों का परीक्षण व निस्तारण।
- 13 से 14 मार्च तक आरक्षण का अंतिम प्रकाशन।