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हत्या के मामले में दोषी पति को 10 वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता फतेहपुर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पास्को प्रथम संजय कुमार सिंह की अदालत ने दह

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 07:10 PM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 07:10 PM (IST)
हत्या के मामले में दोषी पति को 10 वर्ष की कैद
हत्या के मामले में दोषी पति को 10 वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पास्को प्रथम संजय कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई की। इस दौरान महिला की हत्या के दोषी पति धर्मेंद्र अवस्थी को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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घटना हुसेनगंज थाने के लालीपुर गांव की है। यहां के युवक धर्मेंद्र अवस्थी के साथ मलवां थाने के रावतपुर गांव के सोमदत्त तिवारी ने पुत्री रचना की शादी 15 मई 2016 को की थी। बताते हैं कि ससुरालीजन पर दो लाख दहेज के खातिर विवाहिता को जलाकर मार डालने का आरोप था। वादी ने पति धर्मेंद्र अवस्थी, मां श्याम अवस्थी व बहन गीता, सीता व एक अन्य अभियुक्त राघव पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दौरान मृतका की सास अभियुक्त श्यामा अवस्थी की मृत्यु हो गई और अभियुक्त गीता, सीता व राघव के जांच के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा हटा दिया था, जिन्हें फिर तलब किए जाने के लिए वादी का प्रार्थनापत्र उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मणिप्रकाश दुबे व सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने बहस कर दलीलें पेश कीं।


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