Move to Jagran APP

गैंगस्टर कोर्ट से हाजी रजा समेत चारों आरोपितों की जमानत खारिज

जासं फतेहपुर गैंगस्टर कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की अदालत ने नगर

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 08:15 PM (IST)Updated: Mon, 17 Jan 2022 08:15 PM (IST)
गैंगस्टर कोर्ट से हाजी रजा समेत चारों आरोपितों की जमानत खारिज
गैंगस्टर कोर्ट से हाजी रजा समेत चारों आरोपितों की जमानत खारिज

जासं, फतेहपुर : गैंगस्टर कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की अदालत ने नगर पालिका परिषद के सभासद हाजी रजा, सभासद राहत, शमसाद, जुनैद की जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक तिवारी ने आरोपितों पर दर्ज आपराधिक मुकदमे पेश करते हुए दलीलें रखी कि आरोपित शातिर अपराधी है, जेल से बाहर आए तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता शफीकुल गफ्फार एवं मो. सदब ने सबूत पेश करते हुए तर्क रखे की प्रशासन ने राजनीतिक दबाव पर फर्जी कार्रवाई की है। कहा, एक समाजसेवी और राजनीतिक व्यक्ति से समाज को क्या खतरा हो सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और सभी अभियुक्तों की जमानत खारिज कर दी।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.