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मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में दो माह की कैद

छात्र-छात्राओं को स्कूल ले जाते समय पांच वर्ष पूर्व वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आरोपित के खिलाफ मामला न्यायालय में दर्ज कराया गया। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुई। एसीजेएम ने मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन का दोषी मानते हुए अभियुक्त को दो माह की कैद व 4700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 44 दिन की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Nov 2019 06:02 PM (IST)Updated: Sat, 16 Nov 2019 06:08 AM (IST)
मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में दो माह की कैद
मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में दो माह की कैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : छात्र-छात्राओं को स्कूल ले जाते समय पांच वर्ष पूर्व वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आरोपित के खिलाफ मामला न्यायालय में दर्ज कराया गया। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुई। एसीजेएम ने मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन का दोषी मानते हुए अभियुक्त को दो माह की कैद व 4700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 44 दिन की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए हैं।

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तत्कालीन एआरटीओ देवमणि भारती ने छह अगस्त 2014 को लालगेट पर चेकिग के दौरान छात्र-छात्राओं से भरी मैजिक पकड़ी थी। चालक वाहन पंजीकरण का प्रमाणपत्र, बीमा, फिटनेस, ड्राइविग लाइसेंस आदि मौके पर नहीं दिखा सका। नियत समय मिलने के बाद भी आरोपित ने प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए। इसके चलते शहर कोतवाली के मोहल्ला मुफ्ती साहब निवासी चालक प्रमोद वर्मा के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता सिंह ने की। सहायक अभियोजन अधिकारी अलका ने बताया कि अभियुक्त को 181 एमवी एक्ट में दो माह की कैद, 400 रुपये जुर्माना, धारा 190(2) में 500 रुपये जुर्माना, 192 एमवी एक्ट में तीन हजार रुपये अर्थदंड, 196 एमवी एक्ट में दो माह की कैद, 500 रुपये जुर्माना, मोटरयान काराधान अधिनियम 1997 के उपबंध 19 में 300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि कुल 4700 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए गए हैं।


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