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गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को दस वर्ष कैद

उद्योगपति की गोदाम पर रखवाली कर रहे मजदूर को रंजिश के चलते 20 वर्ष पहले चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेखा शर्मा ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दस साल की कठोर कैद व 14-14 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 May 2019 06:29 PM (IST)Updated: Wed, 22 May 2019 06:23 AM (IST)
गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को दस वर्ष कैद
गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को दस वर्ष कैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : उद्योगपति की गोदाम पर रखवाली कर रहे मजदूर को रंजिश के चलते 20 वर्ष पहले चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेखा शर्मा ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दस साल की कठोर कैद व 14-14 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।

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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मेहंदीबाग निवासी पप्पू ने 4 जनवरी 1999 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वह पिक्को लाला की तंबाकू गोदाम पर काम करता है। उसके साथ घसिया चिलौली निवासी रामदास भी काम करते हैं। शाम करीब सात बजे वह गोदाम के बाहर लघुशंका करने आया। इसी बीच मोहल्ला प्रेम नगर निवासी संजू उर्फ संजय मोहल्ले के लालाराम के साथ गोदाम के बाहर मिल गए और अपने पास बुलाया। जैसे ही वह उनके पास पहुंचे तो आरोपियों ने गालियां देना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर रामदास भी बाहर निकल आए और गालियों का विरोध किया। इस पर दोनों आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जो रामदास के बायीं ओर कोख में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन दारोगा ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी अनूप कुमार तिवारी, तेज सिंह राजपूत व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त संजू व लालाराम को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार देते हुए दस साल की कैद, पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, मारपीट करने में छह माह की कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, गंभीर रूप से से चोट पहुंचाने में दो साल की कैद, दो हजार रुपये जुर्माना, चाकू रखने में दस साल की कैद पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने के मामले में एक साल की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए हैं।


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