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प्राइवेट एंबुलेंस चालक डाल रहे संक्रमितों की जेब में डाका

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद जहां एक ओर सरकार संक्रमितों के इलाज के प्रति गंभीर है। यह

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 10:57 PM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 10:57 PM (IST)
प्राइवेट एंबुलेंस चालक डाल रहे संक्रमितों की जेब में डाका
प्राइवेट एंबुलेंस चालक डाल रहे संक्रमितों की जेब में डाका

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : जहां एक ओर सरकार संक्रमितों के इलाज के प्रति गंभीर है। यहां तक कि अधिक रुपये न वसूले जाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट एंबुलेंस चालक संक्रमितों को कानपुर आदि शहरों में ले जाने के लिए स्वजन से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। वह मरीज की हालत को देखते हुए इसका फायदा उठा रहे हैं।

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कोरोना कॉल से पहले जहां प्राइवेट एंबुलेंस से 3500 रुपये में मरीजों को कानपुर ले जाया जाता था, वहीं अब 16 से 20 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। मजबूरन स्वजन को मुंह मांगी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन इस ओर प्रशासन की नजर नहीं जा रही है। जनपद में प्राइवेट एंबुलेंस की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से किसी प्राइवेट एंबुलेंस का पंजीकरण नहीं है। अभी तक विभाग भी मौन बना हुआ है। जिसका खामियाजा मरीज के तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। एंबुलेंस में नहीं है प्रशिक्षित स्टाफ

प्राइवेट एंबुलेंस में प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए। नियमानुसार इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का होना अनिवार्य है, इसके बावजूद पुराने ढर्रे पर व्यवस्था चल रही है। एंबुलेंस चालक ही मरीजों को ऑक्सीजन लगाता है। ऑक्सीजन कब लगानी चाहिए, इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती। इसी के चलते कुछ मरीजों की जान पर आ जाती है। प्राइवेट एंबुलेंस चालक के मनमाने दाम वसूलने की जानकारी मिली है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्राइवेट एंबुलेंस के दाम निर्धारित किए जा रहे हैं। ताकि कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली आदि शहरों में मरीजों को ले जाने में वह मनमाने दाम न वसूल सकें।'

डॉ. वंदना सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी

डीएम ने निर्धारित किए निजी एंबुलेस के रेट

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : कोरोना मरीजों को हायर सेंटर पर रेफर किए जाने पर निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी पर अंकुश को शासन की ओर से इनके रेट्स निर्धारित कर दिए गए हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। अधिक रेट वसूले जाने पर कंट्रोल रूम में शिकायत की जा सकती है। जांच में पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि 80 किलोमीटर तक की दूरी के लिए बिना ऑक्सीजन वाली एंबुलेंस के लिए 1200 रुपये, ऑक्सीजन युक्त के लिए 1400 और वेंटीलेटर सपोर्ट युक्त (बाइपैप मशीन) के लिए 1800 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दूरी अधिक बढ़ने पर क्रमश: 10 रुपये, 11 रुपये व 13 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त चार्ज किए जाएंगे। किराए के लिए केवल एक ओर की दूरी की ही गणना की जाएगी। एंबुलेंस की वापसी का किराया मरीज से नहीं वसूला जाएगा। अधिक किराया वसूले जाने पर कोविड कंट्रोल रूम के अलावा उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. दलवीर सिंह के मोबाइल नंबर 9412397007 पर भी शिकायत की जा सकती है। प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण कराया जाएगा। यदि एंबुलेंस संचालक द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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