जानलेवा हमले में होगा पूर्व विधायक का ट्रायल
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन सजा का
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन सजा काट रहे सपा के पूर्व विधायक विजय ¨सह व उनके साथी के खिलाफ एक अन्य जानलेवा हमले के मामले का विचारण होना तय हो गया है। 27 वर्ष पूर्व शहर कोतवाली के दारोगा ने दो लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश निरस्त कर दिया। पूर्व विधायक को सजा होने के बाद पुराना मामला निकलकर आया है।
शहर कोतवाली में तैनात तत्कालीन दारोगा एके ¨सह ने 8 सितंबर 1991 को नाला मछरट्टा निवासी पूर्व विधायक विजय ¨सह व उनके साथी भाऊटोला निवासी रमेश उर्फ टइया के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा गया था कि रात में गश्त के दौरान मोहल्ला सेनापत की ओर जा रहे थे। उसी दौरान विजय ¨सह ने अपने आवास के सामने साथी के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से फाय¨रग कर दी थी। पूर्व विधायक ने उक्त मुकदमे में उच्च न्यायालय से अरे¨स्टग स्टे लिया था। 26 सितंबर 1997 को उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश निरस्त हो गया था। अब न्यायालय में स्थगन आदेश की प्रति दाखिल की गयी। न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय से आदेश का सत्यापन कराने के लिए पत्र भेजा है।