पाक्सो एक्ट में गलत सूचना देने वाले को भी सजा का प्रावधान
संवाद सहयोगी कायमगंज महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से ब्लाक कार्यालय में हुई कार्यशा
संवाद सहयोगी, कायमगंज : महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से ब्लाक कार्यालय में हुई कार्यशाला व बैठक में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा संरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। बताया गया कि बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में कैसे कार्रवाई करें। साथ ही यह भी हिदायत दी गई कि गलत सूचना देकर पाक्सो एक्ट का दुरुपयोग करने के प्रयास पर शिकायतकर्ता को भी छह माह की सजा का प्रावधान है।
खंड विकास कार्यालय में हुए कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी सचिन सिंह ने महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा की श्रेणी में ही आएगा। बच्चों को अपमान व शोषण से बचाना जरूरी है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों के प्रति सजग रहना जरूरी है। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए गुड टच व बैड टच की जानकारी होना चाहिए। बैठक में बीडीओ राहुल शंकर राय ने मिशन शक्ति व बाल अधिकारों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यहां बताई गई बातों को गांव में महिलाओं व बच्चों के अभिभावकों को समझाएं। निवर्तमान ब्लाक प्रमुख गुड्डी देवी के पति रामप्रकाश यादव, एडीओ पंचायत मयंक मोहन गौड़, सीडीपीओ अनुपम मौर्य आदि ने विचार व्यक्त किए। मो. रईस खां, मनोज मिश्रा, बृजेश कुमार, नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।