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नशीला पाउडर रखने में अभियुक्त को दो वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : नशीला पाउडर रखने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश छाया न

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 11:29 PM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 11:29 PM (IST)
नशीला पाउडर रखने में अभियुक्त को दो वर्ष की कैद
नशीला पाउडर रखने में अभियुक्त को दो वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : नशीला पाउडर रखने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश छाया नैन एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।

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शहर कोतवाली में तैनात दरोगा सर्वेश कुमार ने 10 जनवरी 2016 को मोहल्ला चीनीग्रान निवासी अनिल कुमार को 200 ग्राम नशीले पाउडर सहित गिरफ्तार किया था। मुकदमे के विवेचक ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है। डायजापाम रखने में 6 माह की सजा

नशीला पाउडर रखने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश र¨वद्र नाथ दूबे ने जनपद कन्नौज के गांव सैदपुर सकरी निवासी इमरान अली को 6 माह की कैद व 15000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जीआरपी चौकी फर्रुखावाद में तैनात दारोगा श्यामप्रकाश शर्मा ने 7 अप्रैल 2014 को गिरफ्तार कर चालान किया था।


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