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जानलेवा हमले में अभियुक्त को छह वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : 16 वर्ष पूर्व अपहृत की तलाश में गई जहानगंज व मेरापुर थाने की पु

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Dec 2018 05:18 PM (IST)Updated: Fri, 21 Dec 2018 05:18 PM (IST)
जानलेवा हमले में अभियुक्त को छह वर्ष की कैद
जानलेवा हमले में अभियुक्त को छह वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : 16 वर्ष पूर्व अपहृत की तलाश में गई जहानगंज व मेरापुर थाने की पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश परवेज अहमद ने अभियुक्त सुरेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए छह वर्ष की कैद की सजा सुनाते हुए चार हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।

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जहानगंज थाने के तत्कालीन एसओ रहमुद्दीन खां ने 23 अप्रैल 2002 को मेरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि उनके थाना क्षेत्र के गांव नगला झंसी निवासी राजेश का अपहरण हो गया था। अपहृत की तलाश में वह क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। बदमाशों की सूचना मिलने पर वह मेरापुर पुलिस के साथ क्षेत्र के गांव ब्रह्मपुरी के निकट स्थित बाग के पास पहुंचे। तभी बाग में छिपे बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव मलोखर निवासी सुरेंद्र ¨सह को मौके पर ही दबोच लिया। बाग की तलाशी के दौरान अपहृत राजेश बंधा पड़ा मिला। मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे की सुनवाई की गई। एडीजीसी केपी ¨सह यादव व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुरेंद्र ¨सह के खिलाफ जानलेवा हमले में छह वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना, शस्त्र बरामदगी व आयुध अधिनियम में चार वर्ष की कैद दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।


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