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नशीला पाउडर रखने में 11 माह की कैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : नशीला पाउडर नाइट्राजापाम रखने के मामले में चार वर्ष पूर्व शमसा

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 11:53 PM (IST)Updated: Wed, 31 Oct 2018 11:53 PM (IST)
नशीला पाउडर रखने में 11 माह की कैद
नशीला पाउडर रखने में 11 माह की कैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : नशीला पाउडर नाइट्राजापाम रखने के मामले में चार वर्ष पूर्व शमसाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश रवींद्र नाथ दूबे ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 11 माह की कठोर कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।

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शमसाबाद थाने में तैनात तत्कालीन दारोगा सूरतराम वर्मा ने 21 दिसंबर 2014 को उलियापुर निवासी सुबोध कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उसी समय उलियापुर बंबा के निकट आरोपी जाता दिखाई दिया। जब उन्होंने उसे टोका तो वह भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। उसके कब्जे से 150 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। मुकदमे के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी शैलेश कुमार ¨सह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।


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