चचेरे भाइयों को दो वर्ष कारावास की सजा
जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद रंजिश के चलते युवक को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने व अनुसूचित ज
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : रंजिश के चलते युवक को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने व अनुसूचित जाति उत्पीड़न में 18 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में एससीएसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने दो चचेरे भाइयों को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जिदापुर निवासी प्रदीप कुमार ने 22 मई 2003 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि गांव के ही धर्मेंद्र सिंह ठाकुर ने उनकी भांजी का नाम कागज पर लिखकर हैंडपंप के पास डाल दिया। इसकी शिकायत उन्होंने धर्मेंद्र के घर की थी। इसी रंजिश के चलते 22 मई को धर्मेंद्र अपने चचेरे भाई मनमोहन सिंह व शैलेश सिंह के साथ आए और गाली गलौज कर फायरिग करने लगे। इस दौरान आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की। फायरिग करने से एक छर्रा उसके सिर में लग गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान एडीजीसी अशोक कटियार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने गंभीर रूप से चोट पहुंचाने में दो वर्ष की कैद एक-एक हजार जुर्माना, धमकी देने में एक वर्ष की कैद के अलावा अनुसूचित जाति उत्पीड़न में दो वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए गए।