नशीला पाउडर रखने में आठ माह की कैद
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : नशीला पाउडर नाइट्राजापाम रखने के मामले में अपर जिला सत्र न्याय
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : नशीला पाउडर नाइट्राजापाम रखने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश रवींद्र नाथ दूबे ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आठ माह की सश्रम कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
फतेहगढ़ कोतवाली में तैनात तत्कालीन दारोगा कौशलेंद्र कुमार ने सात जनवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। तहरीर में कहा गया था कि गश्त के दौरान चे¨कग करते समय शहर कोतवाली के मोहल्ला खटकपुरा निवासी अल्ली उर्फ अकरम पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। टीम ने खदेड़ कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 170 ग्राम नाइट्राजापाम बरामद हुई। विवेचक दारोगा मोहम्मद आसिफ ने 22 मार्च 2015 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान एडीजीसी शैलेष कुमार व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनायी।