आरजेबी परिसर से सौ मीटर की परिधि में नए निर्माण पर रोक का प्रस्ताव
मठ मंदिरों को मरम्मत कराने के लिए जिलाधिकारी से लेनी होगी अनुमति विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में बजट सहित कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा
अयोध्या : रामजन्मभूमि (आरजेबी) परिसर से सटे सौ मीटर के दायरे में कोई नया निर्माण नहीं हो सकेगा। इस क्षेत्र में आने वाले मठ, मंदिरों व धर्मशाला आदि की मरम्मत एवं सुंदरीकरण जिलाधिकारी की अनुमति के उपरांत प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करा कर ही हो सकेगी। रामजन्मभूमि परिसर की बाहरी दीवार से चारों ओर 100 मीटर से अधिक एवं 300 मीटर से कम की दूरी के क्षेत्र में 12.50 मीटर ऊंचाई के भवन ही बन सकेंगे। मंगलवार को विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विचार-विमर्श के उपरांत अगली बोर्ड बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने की। जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं प्राधिकरण उपाध्यक्ष विशाल सिंह सहित बोर्ड के सभी सदस्य व अधिकारी उपस्थित रहे।
बोर्ड के सदस्य कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि महायोजना 2031 को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। आपत्तियों को महायोजना में समाहित किया गया है, जिसमें जनहित को प्राथमिकता दी गई है। रामनगरी के पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। महायोजना में मेला क्षेत्रों को धार्मिक क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। रिग रोड के किनारे व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक और आवासीय क्षेत्र विकसित करने पर भी सहमति बनी है। अधिकारियों के समक्ष यह बिदु प्रमुखता से उठाया गया है कि विकास को गति प्रदान की जाए, लेकिन जनहित प्रभावित न होने पाए। मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने कहाकि होटल के मानचित्र को स्वीकृत करने में प्राथमिकता प्रदान दी जाए। यदि किसी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने में विलंब हो रहा हो तो सभी विभागों की एक समन्वय बैठक कर ली जाय, ताकि अयोध्या धाम में होने वाले निवेश का लक्ष्य पूरा किया जा सके और समुचित विकास हो सके। उक्त बातें आयुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या नवदीप रिणवा ने कहीं। बैठक में जो आवासीय एवं व्यावसायिक मानचित्र जमा हैं उनको स्वीकृत करने के साथ आय-व्यय बजट पर भी चर्चा की गई।
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अन्य प्रस्ताव
-जलकल अमानीगंज के सामने सामुदायिक केंद्र के स्थान पर व्यावसायिक पार्किंग
-अयोध्या महायोजना 2031 में प्राप्त आपत्तियों पर शासन की ओर से गठित समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन
-मानचित्र स्वीकृत के समय लिए जाने वाले उप विभाजन शुल्क के संबंध में प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत होगा
-महायोजना 2021 के अंतर्गत लागू जोनिग रेगुलेशन को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत