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पंचायत अधिकारियों पर सूचना आयोग ने लगाया 25-25 हजार रुपये जुर्माना

राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने सूचना समय से न देने पर दो ग्राम पंचायत अधिकारियों के वेतन से जुर्माना की रकम वसूलने के दिए आदेश.

By JagranEdited By: Published: Sat, 26 Sep 2020 09:57 PM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2020 09:57 PM (IST)
पंचायत अधिकारियों पर सूचना आयोग ने लगाया 25-25 हजार रुपये जुर्माना
पंचायत अधिकारियों पर सूचना आयोग ने लगाया 25-25 हजार रुपये जुर्माना

अयोध्या: विकासखंड मसौधा अंतर्गत सिरहिड़ नरसिंहपुर गांव निवासी रामेश्वर ने आरटीआइ के तहत सूचना पाने के लिए निर्धारित शुल्क जमा किया। इसके बाद भी वांछित सूचना न देना दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को भारी पड़ गया। मामले में राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए वेतन से रिकवरी के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी को आदेश दिया है।

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सूचना आयोग से जारी आदेश में कहा गया है कि अपीलकर्ता रामेश्वर बीपीएल कार्ड धारक हैं। इसके बाद भी सूचना देने के लिए विकासखंड मसौधा में तैनात रहे तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी राम अभिलाष यादव ने 27 जनवरी 2017 को 3650 रुपये जमा कराए। इसके बाद सिर्फ 202 पन्ने की सूचना दी। मामले में अपीलकर्ता ने दोबारा आपत्ति दर्ज कराई तो आयोग ने तत्समय प्रभार देख रहे ग्राम पंचायत अधिकारी शंभूनाथ पाठक व राम अभिलाष यादव को तलब किया। पूछा कि बीपीएल कार्ड धारक से शुल्क क्यों मांगा गया व शेष शुल्क को अपीलकर्ता को वापस क्यों नहीं किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट आयोग ने उन पर जुर्माना लगाया है।


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