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लखनऊ में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर के विरुद्ध गैरजमानती वारंट

फैजाबाद : विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) कुशलपाल ने लखनऊ में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर दीपन यादव के विरु

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 11:53 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 11:53 PM (IST)
लखनऊ में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर के विरुद्ध गैरजमानती वारंट
लखनऊ में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर के विरुद्ध गैरजमानती वारंट

फैजाबाद : विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) कुशलपाल ने लखनऊ में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर दीपन यादव के विरुद्ध गैरजमानती वारंट का आदेश दिया। वारंट जारी कर दिया गया। मामले की सुनवाई 25 सितंबर को तय है। मामला नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म का है। दीपन यादव मामले के विवेचक हैं, जो कोर्ट में गवाही के लिए नहीं आ रहे हैं।

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कोर्ट ने बीते 20 जून को गवाही के लिए तलब किया था। कई पेशियों बाद भी गवाही के लिए न आने पर गैरजमानती वारंट का आदेश दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष ¨सह के मुताबिक वारदात इनायतनगर थाना क्षेत्र की है। 30 मई 2014 को नाबालिग लड़की का अपहरण धोखे से किया गया था। तहरीर के मुताबिक उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर मोटर साइकिल से ले जाया गया। उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। प्राथमिकी में तीन अभियुक्तों को नामजद किया गया था। विवेचक ने एकमात्र तिलकराम के विरुद्ध ही आरोपपत्र अदालत भेजा। यह मुकदमा पाक्सो कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें पांच गवाह पेश हो चुके हैं। अगली गवाही विवेचक दीपन यादव की होनी है।


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