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दुष्कर्मी को उम्र कैद के साथ 17 साल की सजा

अयोध्या पाक्सो जज अशद अहमद हाशमी ने दुष्कर्मी सचिन उर्फ सोनू को उम्र कैद के साथ 17 साल जेल की सजा सुनाई है। कानूनन दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी। अपराधी को 70 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माना की आधी रकम क्षतिपूर्ति के तौर पीड़ित लड़की को दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Dec 2019 10:29 PM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 06:06 AM (IST)
दुष्कर्मी को उम्र कैद के साथ 17 साल की सजा
दुष्कर्मी को उम्र कैद के साथ 17 साल की सजा

अयोध्या : पाक्सो जज अशद अहमद हाशमी ने दुष्कर्मी सचिन उर्फ सोनू को उम्र कैद के साथ 17 साल जेल की सजा सुनाई है। कानूनन दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी। अपराधी को 70 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माना की आधी रकम क्षतिपूर्ति के तौर पीड़ित लड़की को दी जाएगी।

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घटना पूराकलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा के जीवपुर गांव की थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीके मौर्य व विनोद उपाध्याय के मुताबिक भदरसा निवासी सचिन ने पड़ोस की नाबालिग लड़की का अपहरण कर बंधक बना लिया और डरा-धमका कर कई दिनों तक दुष्कर्म किया। अभियुक्त के कब्जे से मुक्त होने के बाद लड़की के परिवारवालों ने लोक-लाज के भय से घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। इससे अभियुक्त का दुस्साहस बढ़ गया। उसने लड़की को करीब डेढ़ साल तक हवस का शिकार बनाया। लड़की को आठ माह का गर्भ होने पर उसके पिता ने 17 सितंबर 2015 को पूराकलंदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।


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