स्टांप की कमी पर 76 हजार का जुर्माना
धिक पाई गई। जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अनिल अग्रवाल ने दलील दी कि बैनामा लिखाने में जानबूझ कर मालियत कम दिखाई गई और स्टांप कम लगाया गया।
अयोध्या : सहायक आयुक्त स्टांप एमके मिश्र ने बैनामा में स्टांप कमी पाए जाने पर करीब 76 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। क्रेता कुसुम को इसी राशि का स्टांप शुल्क अदा करना पड़ेगा। कुसुम ने बीकापुर तहसील क्षेत्र के पालीपूरब में अजय सिंह से कृषि भूमि का बैनामा लिखाया था। उपनिबंधक बीकापुर ने इस बैनामा से संबंधित भूमि का स्थल निरीक्षण कर सहायक निबंधक स्टांप को आख्या भेजी थी। बैनामा में कृषि भूमि की मालियत करीब 15 लाख रुपये दर्शाई गई। परीक्षण में यह मालियत 30 लाख रुपये से अधिक पाई गई। जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अनिल अग्रवाल ने दलील दी कि बैनामा लिखाने में जानबूझ कर मालियत कम दिखाई गई और स्टांप कम लगाया गया।
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