दुष्कर्मियों को 17 साल की सजा
फैजाबाद : अपर सत्र न्यायाधीश हरीनाथ पांडे ने दुष्कर्मियों उदयी उर्फ उदयराज पांडे व टेंपू उर्फ अनिल
फैजाबाद : अपर सत्र न्यायाधीश हरीनाथ पांडे ने दुष्कर्मियों उदयी उर्फ उदयराज पांडे व टेंपू उर्फ अनिल कुमार पांडे उर्फ कृष्ण कुमार को अलग-अलग अपराधों में कुल 17 साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों को अधिकतम 10 साल की सजा ही भुगतनी पड़ेगी। उन्हें कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। यह फैसला घटना के 15 साल बाद आया।
अभियोजन अधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव के मुताबिक दोनों अभियुक्त खंडासा थाना क्षेत्र बरियार गांव के निवासी हैं। अपहरण की वारदात 14 मार्च 2003 की थी। लड़की अनुसूचित जाति की है। उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। वह नानी के साथ रहती है। अभियुक्तों ने लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया। उसे सूरत में बंधक बना कर रखा गया और दुष्कर्म किया गया। अभियुक्तों ने लड़की पर शादी का दबाव बनाया। उसने शादी से मना कर दिया तो रुदौली स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने लड़की को यहीं से बरामद किया। अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा, अपहरण के आरोप में पांच साल की सजा व एससीएसटी एक्ट में दो साल की सजा सुनाई।