पहली से लागू होगी ई-वे बिल व्यवस्था
जागरण संवाददाता, इटावा : भारत सरकार द्वारा अब वाणिज्यकर विभाग के माध्यम से ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्
जागरण संवाददाता, इटावा : भारत सरकार द्वारा अब वाणिज्यकर विभाग के माध्यम से ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल द्वारा किए गए आंशिक संशोधन के बाद तक नए नियम के साथ इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।
ज्वांइट कमिश्नर वाणिज्यकर ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि जीएसटी के तहत अब राज्य के बाहर से आने तथा राज्य के बाहर जाने वाले माल वाहक वाहन को ई -वे बिल लेना होगा। जिस वाहन में 50 हजार से कम का माल है तो उसके लिए ई-वे बिल जरूरी नहीं है। ई-वे बिल के दायरे में आने वाले माल के साथ अगर कर मुक्त माल है, तो उसकी वैल्यू काट कर ई-वे बिल लागू होगा। पहले 10 किलोमीटर की एरिया में माल परिवहन पर ई-वे बिल लागू था, इसकी छूट सीमा अब 50 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। व्यापारी के लिए रेलवे से आने वाले माल को जनरेट की जरूरत नहीं होगी।
उदी चेक पोस्ट पर लगेगी टेक चिप
शासन के निर्देश पर प्रदेश के 41 चेक पोस्टों के साथ जनपद के उदी चेक पोस्ट पर भी माल वाहक वाहनों में टैक चिप लगाए जाने की तैयारी की जा रहीं है। माल वाहक वाहनों में लगाई जाने वाली इस डिवाइस टैक चिप से वाहन की जानकारी व समय का पता मुख्यालय पर बैठे अधिकारी कर सकेंगे। उदी में आरएफआइडी डिवाइस लगाए जाने से वाहन की लोकेशन ली जा सकेगी तथा ई-वे बिल जनरेट करने में मदद मिलेगी।