खुले में शौच पर लगेगा जुर्माना
जागरण संवाददाता, इटावा : नगर पालिका परिषद ने जिला प्रशासन एवं पालिका बोर्ड सदन की संस्तुति पर
जागरण संवाददाता, इटावा : नगर पालिका परिषद ने जिला प्रशासन एवं पालिका बोर्ड सदन की संस्तुति पर नगर को स्वच्छ भारत मिशन पर खरा उतरने तथा आम जनता की समस्याओं को देखते हुए कई मामलों में जुर्माना तय कर दिए हैं। इसी के तहत खुले में शौच जाने पर 100 रुपया जुर्माना तथा सार्वजनिक स्थानों पर भवन निर्माण सामग्री डालने पर गली या सड़क पर पालतू पशु बांधने पर भी 100 रुपया जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पालिका बोर्ड बैठक में पास हुए प्रस्ताव के तहत सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने पर 25 रुपया, खुले में कचरा फेंकने पर 50 रुपया, हलवाई अथवा अन्य ठेका व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर 50 रुपया जुर्माना तय किया गया है। इसी क्रम में खाली भूमि, सरकारी भूमि, सार्वजनिक रास्ते व मकान के सामने गाय-भैंस आदि पालतू पशु बांधने व गंदगी फैलाने पर 100 रुपया जुर्माना, दुकानदार द्वारा खुले में कचरा फैंकने पर 250 रुपया, निजी ट्रैक्टर, द्वारा बजरी, कचड़ा, गोबर, मलवा आदि डालने पर 250 रुपया, होटल स्वामी द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर 500 रुपया, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर 1500 रुपया, अपने मकान का गंदा पानी के निकास का त्याग करने पर 1500 रुपया तथा शादी-विवाह कार्यक्रम स्थलों के बाहर कचरा फेंकने पर 2 हजार का जुर्माना तय किया गया है। नगर पालिका के वाहनों से गंदगी साफ कराने पर हाथ कूड़ागाड़ी से 50 रुपया, रिक्शा ठेला से 100 रुपया, ट्रैक्टर ट्राली से 1000 रुपया तथा ट्रक-टिपर से 1500 रुपया लिया जाएगा। नगर पालिका ने मृत पशुओं के उठाने पर भी कीमत तय कर दी है। पालतू गोवंश पर 500 रुपया, पालतू भैंस, घोड़ा, गधा आदि पर 1000 रुपया तथा पालतू कुत्ता, बिल्ली आदि पर 200 रुपया का चार्ज निर्धारित किया है। इसके साथ ही पालिका की मोबाइल टॉयलेट लगवाने पर 200 रुपया प्रतिसीट का किराया तय किया गया है। इन प्रस्तावों पर सदन ने भी अपनी मुहर लगा दी है तथा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 118 श्रमिक रखने की भी मंजूरी मिल गई। अब शहर में 450 की जगह 568 आउटसोर्स सफाई श्रमिकों की आपूर्ति की गई है।