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अब प्रमाण के बिना करदाता पर नहीं किया जाएगा संदेह

जागरण संवाददाता इटावा अब किसी भी प्रमाण के बिना कर दाता को संदेह की ²ष्टि से नहीं देखा

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Aug 2020 06:36 PM (IST)Updated: Thu, 27 Aug 2020 06:09 AM (IST)
अब प्रमाण के बिना करदाता पर नहीं किया जाएगा संदेह
अब प्रमाण के बिना करदाता पर नहीं किया जाएगा संदेह

जागरण संवाददाता, इटावा : अब किसी भी प्रमाण के बिना कर दाता को संदेह की ²ष्टि से नहीं देखा जाएगा। उससे संवाद केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा, यह एक क्रांतिकारी कदम है। कर दाताओं से भी अपेक्षा है कि वह समय पर कर का भुगतान करें। यह बात प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पश्चिम व उत्तराखंड परिक्षेत्र कानपुर अजय दास मेहरोत्रा ने रोडमैप फॉर रोलिग आउट द फेसलैस असिस्मेंट स्कीम एंड टैक्सपेयर्स चार्टर पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। इसमें परिक्षेत्र के आयकर कार्यालयों के अधिकारियों सहित चार्टड अकाउंटेंट ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि निर्धारण में पारदर्शिता इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। इस व्यवस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि निर्धारण के मामले में किसी निर्धारण अधिकारी से कोई भौतिक संपर्क न हो तथा क्षेत्राधिकार संवर्ती हो। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्कीम पर दिए गए अभिभाषण के अंश भी प्रस्तुत किये। विपिन बिहारी सिंह मुख्य आयकर आयुक्त देहरादून, डा. अमरवीर सिंह प्रधान आयकर आयुक्त प्रथम कानपुर ने भी संबोधित किया। अमरेश कुमार तिवारी अपर आयकर आयुक्त द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण किया गया। विजय रंजन सिन्हा संयुक्त आयकर आयुक्त ने करदाता संहिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करदाता को त्वरित, विनम्र एवं व्यवसायिक सहायता प्रदान करना, हर कर दाता को ईमानदार मानना, निष्पक्षता के साथ निष्पक्ष प्रणाली और समयवद्ध तरीके से करमुद्दों का समाधान, कर दाता से पूर्ण जानकारी देने की अपेक्षा, सही रिकार्ड रखने, उसको दाखिल करने और समय पर कर भुगतान की अपेक्षा की गई है। लोगों ने इस अवसर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से सवाल भी पूछे।

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